छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश के डाक एवं दूरसंचार कर्मचारी जो एक वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हैं, संस्था के सदस्य बन सकते हैं।
नियमित ऋण की अधिकतम सीमा 8,00,000/- रू, थ्रिफ्ट फण्ड ऋण अलग से समायोजन के साथ दिया जा सकता है।
किसी भी सदस्य को घातक बीमारी होने, दुर्भाग्यवश निधन एवं सेवानिवृत्ति पर विभिन्न योजनाओं द्वारा राशि प्रदान की जाती हैं।