सदस्यता

  • छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश के डाक एवं दूरसंचार कर्मचारी (एक वर्ष सेवा पूर्ण करनेवाले) संस्था के सदस्य बन सकते हैं। सदस्य बनने के लिए न्यूनतम ₹ 500/- शेयर तथा ₹ 500/- प्रवेश शुल्क, कुल ₹ 1,000/- जमा करना आवश्यक हैं।

  • नए सदस्यों को 6 माह के बाद ही ऋण प्रदान किया जा सकेगा। प्रथम ऋण अधिकतम ₹ 7,00,000/- दिया जा सकता हैं।

  • सदस्यों को व्यक्तिगत हिसाब पत्रक प्रतिवर्ष 31 मार्च के बाद दिया जाता है।

  • प्रतिमाह मितव्ययी बचत न्यूनतम ₹ 1,000/- जमा करना अनिवार्य हैं। (अधिकतम जमा ₹ 5,000/-)


सदस्यता हेतु आवेदन-पत्र डाउनलोड करें

सदस्यों को सूचनार्थ

  • संस्था कार्यालय दोपहर 10.30 बजे से सायं 05.30 बजे तक खुलेगा। रविवार एवं राजपत्रित अवकाश पर बंद रहेगा।

  • आर्थिक लेनदेन सिर्फ संस्था के अधिकृत पदाधिकारी/कर्मचारी से ही करें, तथा रसीद प्राप्त करें। ऑनलाइन जमा करने पर संस्था को तुरंत सूचित करें।

  • कर्ज की अदायगी नियमित रूप से करें, किसी कारणवश वेतन से कटौती न हो सके तो माह के 10 तारीख तक कार्यालय में नगद जमा कर रसीद प्राप्त करें। अन्यथा दंड ब्याज देय होगा।

  • पता बदलने पर संस्था को तुरंत बतावें ताकि पत्र व्यवहार व वसुली में असुविधा न हो।

  • सदस्यों से अनुरोध है कि टेलीफोन को अधिक समय तक व्यस्त न रखें, बाहर से दुसरे सदस्य भी जानकारी हेतु प्रतीक्षारत रहते हैं।

  • ऋण आवेदन पत्र (लोन फॉर्म) तथा पत्र व्यवहार में सदस्यता क्रमांक लिखें ताकि तुरंत कार्यवाही किया जा सके। ऋण आवेदन के साथ आय/वेतन प्रमाण पत्र, फोटो अवश्य संलग्न करें एवं पूर्णरूप से भरें।

  • कार्यवाही समिति की बैठक प्रतिमाह 10 तारीख को सुनिश्चित है।

  • अप्रैल 2014 से सेवानिवृत होने वाले सदस्यों को ₹ 20,001/- (बीस हजार एक) रूपये सम्मान राशि प्रदान की जायेगी।

  • वित्तियवर्ष 2021 से सम्मान निधि देय राशि सदस्यों को 10 साल की सदस्यता पूरा करने पर देय होगा।

  • नए सदस्य ऋण की पात्रता सदस्य बनने के 6 माह बाद ही रखते हैं।

  • यदि ऋणी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या सेवा निवृत्ति होती है, तो जमानतदार संस्था को तुरंत सूचित करें जिससे बकाया रकम की वसुली की कार्यवाही हो सके। ऋण अदायगी की जिम्मेदारी ऋणी के अलावा जमानतदार की भी है।

  • वे सदस्य जो जमानतदार हैं और वे सेवानिवृत हो गए है उनका समिति का कोई भी देय भुगतान नहीं रोका जावेगा।

  • ऋण लेने के लिए ऋण राशि का आवश्यक 5% अंश-पूंजी (शेयर) जमा करना अनिवार्य है। जमानतदार की अंश-पूंजी कम से कम 2.5% होनी चाहिए। आवश्यक अंश-पूंजी के अभाव में ऋण स्वीकृत नहीं होगा, ना ही इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा कोई सुचना दी जाएगी।

  • संस्था द्वारा अधिकतम दो ऋण ही प्रदाय किया जाता है। एवं एक ऋण ही समायोजित (एडजेस्ट) किया जाता हैं।

  • समायोजन ऋण पूर्व में लिए गए ऋण के 50% कटौती होने के बाद ही पुनः ऋण स्वीकृत किया जा सकेगा।

  • थ्रिफ्ट फंड लोन समायोजन के साथ प्रदाय किया जाता है।

  • प्रत्येक माह के अंतिम तारीख तक जमा अंश-पूंजी वाले ऋण आवेदन पत्र ही ऋण हेतु विचार किया जावेगा। अतः माह के अंतिम तारीख तक ऋण संबंधी औपचारिकताएँ अवश्य पूर्ण करें।